छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिउ आचरण संहिता सामान्य नियम
छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को महाविद्यालय के नियमों का आक्षरशः पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा।
1. विद्यार्थी शालीन वेषभूषा में महाविद्यालय मे आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेषभूषा उत्तेजक नही होना चाहिए।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपनापूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा। साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येस्तर गतिविधियों को भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।
3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा,अभद्र व्यवहार, असंसदीय भाषा का प्रयोग, गाली गलौच, मारपीट या आग्रेय अस्त्रों का प्रयोग नही करना।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा।
5. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य हैं, वह सरल निव्र्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा।
6. महाविद्यालय तथा छात्रावास की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थो का सेवन वर्जित होगा।
7. महाविद्यालय में इधर-उधर थूकना, दीवालों को गंदी बाते लिखना सख्त मना है। विद्यार्थी की असामाजिक तथा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जावेगी।
8. वह अपनी मांगों का प्रदर्शन आंदोलन हिंसा या आंतक फैलाकर नही करेगा। विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनिति से दूर रहेगा तथा अपनी मांगो को मनवाने के लिए राजनितिक दलो, कार्यकताओं अथवा समाचार प़त्रों का सहारा नही लेगा।
9. महाविद्यालय परिसर में मोबाईल का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।